योजना का उद्देश्य: यह योजना ग्रामीण इलाकों में बेरोजगारी कम करने और प्रवासी मजदूरों को रोजगार प्रदान करने के लिए शुरू की गई है। यह विशेष रूप से उन लोगों को ध्यान में रखती है जो कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान अपनी नौकरियों को खो चुके हैं और गांवों में लौट आए हैं।

रोजगार गारंटी: योजना के तहत लाभार्थियों को 125 दिनों की रोजगार गारंटी प्रदान की जाती है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके और उनकी आजीविका सुरक्षित हो सके।

लाभार्थी: योजना का लाभ उन प्रवासी मजदूरों और गरीब ग्रामीणों को मिलेगा जो कोविड-19 महामारी के कारण बेरोजगार हो गए हैं और जिनके पास रोजगार के अन्य साधन नहीं हैं। इसमें 16 राज्यों के 132 जिले शामिल हैं।

विकास कार्य: योजना के तहत रेलवे कार्य, ग्रामीण विकास, जल संरक्षण, पशु शेड निर्माण, और वृक्षारोपण जैसे विकास कार्य किए जाएंगे, जिससे गांवों में आधारभूत सुविधाओं का विकास होगा।

पात्रता: योजना के लिए आवेदक की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए और उन्हें गरीबी रेखा के नीचे या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करना चाहिए। आवश्यक दस्तावेजों में आधार कार्ड, लेबर कार्ड, राशन कार्ड, बैंक खाता, और आवासीय प्रमाण पत्र शामिल हैं।

आवेदन प्रक्रिया: योजना के लिए आवेदन केवल ऑफलाइन तरीके से किया जा सकता है। उम्मीदवार को नजदीकी श्रम विभाग के कार्यालय में जाकर आवेदन फार्म भरना होगा और दस्तावेजों के साथ जमा करना होगा।

बजट: इस योजना के लिए सरकार ने 50 हजार करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया है, जो 25 विभिन्न विकास कार्यों के माध्यम से रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा।