रोजगार गारंटी: योजना के तहत लाभार्थियों को 125 दिनों की रोजगार गारंटी प्रदान की जाती है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके और उनकी आजीविका सुरक्षित हो सके।
लाभार्थी: योजना का लाभ उन प्रवासी मजदूरों और गरीब ग्रामीणों को मिलेगा जो कोविड-19 महामारी के कारण बेरोजगार हो गए हैं और जिनके पास रोजगार के अन्य साधन नहीं हैं। इसमें 16 राज्यों के 132 जिले शामिल हैं।
पात्रता: योजना के लिए आवेदक की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए और उन्हें गरीबी रेखा के नीचे या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करना चाहिए। आवश्यक दस्तावेजों में आधार कार्ड, लेबर कार्ड, राशन कार्ड, बैंक खाता, और आवासीय प्रमाण पत्र शामिल हैं।